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Tuesday, May 19, 2020

बाबरी केस: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कोर्ट ने मांगा जवाब

लखनऊ बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण) ने मुख्य सचिव को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने दफ्तर को मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र भेजने का आदेश दिया है। विशेष जज एसके यादव का कहना है कि 14 मई को ही मुख्य सचिव को इस संदर्भ में अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक किसी कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है। 8 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर हर हाल में 31 अगस्त, 2020 तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। जिरह की इजाजत दी गई विशेष अदालत ने अभियोजन के तीन गवाहों से बचाव पक्ष को जिरह करने की इजाजत दे दी है। सोमवार को विशेष जज ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह गवाह मधुरिमा मिश्रा को 20 मई, फरहत अब्बास को 21 मई और जगत बहादुर अग्रवाल को 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाए। जिरह के फौरन बाद अभियुक्तों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान भी दर्ज होगा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से तीनों गवाहों से जिरह के लिए विशिष्ट प्रश्नों की सूची विशेष अदालत को सौंपी गई।


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